MP New Guidelines Orders: सीएम बड़ा फैसला : स्कूल-होस्टल रहेंगे बंद, घर से ही होगी प्री बोर्ड परीक्षा

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MP New Guidelines Orders

20 जनवरी से होने वाली प्री बोर्ड परीक्षा के लिए भी बच्चों को स्कूल नहीं जाना पड़ेगा, वह घर से दी जा सकेगी। इस महत्वपूर्ण निर्णय के साथ ही कई प्रतिबंध भी लगाए गए हैं।



भोपाल,

भोपाल. मध्यप्रदेश में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण की रफ्तार को नियंत्रित करने के लिए सीएम शिवराजसिंह चौहान ने शुक्रवार को कई अहम फैसले लिए हैं। जिसमें सबसे अहम फैसला स्कूलों और होस्टलों को बंद करने का लिया है, इसी के साथ 20 जनवरी से होने वाली प्री बोर्ड परीक्षा के लिए भी बच्चों को स्कूल नहीं जाना पड़ेगा, वह घर से दी जा सकेगी। इस महत्वपूर्ण निर्णय के साथ ही कई प्रतिबंध भी लगाए गए हैं।


मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान ने शुक्रवार को क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में कई अहम निर्णय लिए हैं। ताकि तीसरी लहर में कोरोना संक्रमण से बचा जा सके, जिसके तहत उन्होंने स्कूल और होस्टल बंद करने, मेले और राजनैतिक रैलियों पर प्रतिबंध, विभिन्न सार्वजनिक और निजी कार्यक्रमों में लोगों की क्षमता, हाल की क्षमता से आधे लोगों की उपस्थिति में कार्यक्रम, खिलाडिय़ों की प्रैक्टिस, नाइट कफ्र्यू सहित सभी बड़े आयोजनों पर रोक लगा दी गई है। ये सभी निर्णय तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं।


सभी की प्री बोर्ड exam 20 जनवरी से घरो में कराई जाएगी

सीएम शिवराज सिंह चौहान ने स्कूल और होस्टल को 15 जनवरी से 31 जनवरी तक पूर्ण रूप से बंद करने के साथ ही आगामी 20 जनवरी से होने वाली प्री बोर्ड परीक्षा को लेकर भी अहम निर्णय लिया है, उन्होंने कहा प्री बोर्ड परीक्षा भी घर से होगी।


परिजनों को था इसी फैसले का‌ लंबे समय से इंतजार

जब से स्कूल खुले और केसेस बढऩे लगे थे, तभी से बच्चों के परिजनों की टेंशन बढ़ गई थी, वे बच्चों को स्कूल नहीं भेजें तो बच्चे की पढ़ाई प्रभावित होती है, और स्कूल भेजे तो यह चिंता रहती थी कि कहीं संक्रमित नहीं हो जाए, इसी चिंता के बीच जैसे ही सीएम का यह निर्णय आया तो परिजनों ने राहत की सांस ली है।



आज की बैठक में लिए गाय बेहद महत्वपूर्ण निर्णय :-

  • कक्षा 1 से 12 तक के सभी स्कूल एवं हॉस्टल 31 जनवरी 2022 तक बंद रहेंगे। जनवरी 2022 में आयोजित होने वाली प्री बोर्ड परीक्षाओं के संबंध मेें स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा अलग से आदेश जारी किए जाएंगे।


  • सभी प्रकार के मेले धार्मिक और व्यवसायिक, जिनमें जनसमूह एकत्रित होता है, प्रतिबंधित रहेंगे, समस्त जुलूस एवं रैली प्रतिबंधित रहेंगे।


  • समस्त राजनैतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, सामाजिक, शैक्षणिक, मनोरंजन आदि के आयोजनों में 250 व्यक्तियों से अधिक की उपस्थिति प्रतिबंधित रहेगी।


  • बंद हाल में हाल की क्षमता के 50 प्रतिशत से कम की उपस्थिति के साथ ही आयोजन, कार्यक्रम हो सकेंगे।


  • खेलकूद संबंधी गतिविधियों के लिए स्टेडियम की क्षमता के 50 प्रतिशत से अधिक उपस्थिति के आयोजन प्रतिबंधित रहेंगे।


  • कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन अनिवार्य होगा, जैसे मास्क का उपयोग, सोशल डिस्टेंसिंग, आदि का पालन सुनिश्चित कराया जाए,मास्क नहीं लगाने वाले व्यक्तियों पर नियमानुसार जुर्माना वसूली की कार्रवाई होगी।


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